गोपालगंज, मई 11 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता।एडीजे 16 संतोष कुमार दुबे की कोर्ट ने कथित भू-माफिया गंग दयाल यादव की नियमित जमानत की याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष से एपीपी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट में जमानत याचिका खारिज की। अब उन्हें जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। मालूम हो कि उचकागांव थाने के नरकटिया गांव के शैलेंद्र कुमार सिंह ने अमवा नकछेद गांव के गंग दयाल यादव , उनके पुत्र और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए मकान सहित जमीन बेच देने का दबाव देने नहीं तो 50 लाख रूपए रंगदारी की मांग करने का आरोप लगाया है। यह भी पढ़ें- फर्जी जमाबंदी और जमीन हस्तांतरण के आरोपी की जमानत खारिज प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने गंग दयाल यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज ...