कथावाचक मामले में पुलिस ने कोर्ट में कराया युवती का 164 का बयान
अयोध्या, जून 9 -- बीकापुर, संवाददाता। कथावाचक मामले में पुलिस ने कोर्ट में युवती का 164 का बयान कराया है। कोतवाली क्षेत्र के मलेथू गांव निवासी कथावाचक पवनदेव के खिलाफ बिहार की एक युवती द्वारा दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर शोषण, जेवर हड़पने और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। युवती का आरोप है कि कथावाचक ने विवाह का भरोसा देकर उसे अयोध्या बुलाया और बाद में उसका शोषण किया। वहीं कथावाचक ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे धन उगाही के उद्देश्य से रची गई साजिश बताया है। मामले में नया मोड़ तब आया जब युवती के भाई ने बीकापुर आकर प्रेस वार्ता कर अपनी बहन के आरोपों को तथ्यहीन बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। पुलिस क्षेत्राधिकारी बीकापुर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि महिला का न्यायालय में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया जा चुका...
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