पटना, जनवरी 29 -- पटना जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सेवा में कमी को लेकर कतर एयरवेज को पटना के यात्री को 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देना का आदेश दिया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा और सदस्य रजनीश कुमार ने 12 जनवरी को मुकदमा की सुनवाई के बाद फैसला दिया है। पटना के गर्दनीबाग के रहने वाले प्रशांत कुमार ने विदेशी विमानण कंपनी के कतर एयरवेज के अतंरराष्ट्रीय विमान से दिल्ली एयरपोर्ट से दोहा और दोहा से साव पोलो की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान उनका ब्रीफकेस गुम हो गया। प्रशांत कुमार ने पटना जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में वर्ष 2023 में कतर एयरवेज को पक्षकार बनाते हुए क्षतिपूर्ति के तहत दस हजार यूएसडी मुआवजा देने की मांग की। इस मामले पर सुनवाई के बाद आयोग ने विदेशी विमान कंपनी कतर एयरवेज को यात्री की ...
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