गोपालगंज, अप्रैल 25 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश 12 धीरज कुमार मिश्र की अदालत ने शनिवार को कट्टा से जानलेवा हमला कर दो लोगों को गंभीर रूप से घायल करने के करीब सवा वर्ष पुराने मामले में चार आरोपितों को दोषी करार दिया । उनकी सजा के बिंदु पर 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक हरेंद्र प्रताप सिंह तथा अधिवक्ता जितेंद्र कुमार सिंह और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अबू शमीम की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने चारों आरोपितों को दोषी करार दिया। बताया जाता है कि 1 जनवरी 2025 की शाम हथुआ के प्रसिद्ध संध्या स्वीट्स में हथुआ थाना क्षेत्र के रतनचक गांव निवासी रौशन कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह मिठाई खरीदने गए थे। यह भी पढ़ें- कट्टा से जानलेवा हमले में चार आरोपित दोषी करार इसी दौरान हथुआ थाना क्षेत्र के मनीछापर ग...
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