नई दिल्ली, मई 23 -- सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए माओवादी नेता कथा रामचंद्र रेड्डी की मौत की जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि कट्टर नक्सली का स्वागत फूलों के गुलदस्ते से नहीं किया जा सकता। यह मामला माओवादी कमांडर रामचंद्र रेड्डी उर्फ विकल्‍प की मौत से जुड़ा था, जो पिछले साल सितंबर में छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। रेड्डी के बेटे राजा चंद्र ने आरोप लगाया था कि यह फर्जी एनकाउंटर था और मामले की विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराई जानी चाहिए। हालांकि, एससी की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। यह भी पढ़ें- कॉकरोच जनता पार्टी को मिला सोनम वांगचुक का समर्थन, सरकार से की एक अपील सुनवाई के दौरान सीनियर...