कटिहार, मार्च 26 -- कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि जिले के निजी विद्यालयों की लापरवाही अब भारी पड़ती दिख रही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन में बाधा बनने पर जिला प्रशासन ने 62 निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया है। समग्र शिक्षा के डीपीओ पंकज कुमार ने स्पष्ट किया है कि सत्र 2026-27 के लिए सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को ज्ञानदीप पोर्टल पर सीट क्षमता (इंटेक कैपेसिटी) और विद्यालय की मूलभूत जानकारी अद्यतन करना अनिवार्य था। बावजूद इसके कई स्कूलों ने अब तक जानकारी अपलोड नहीं की, जिससे 25 प्रतिशत आरक्षण के तहत बच्चों का नामांकन अटक गया है। प्रशासन ने इसे बच्चों के मौलिक अधिकार का सीधा हनन माना है। जारी नोटिस में कहा गया है कि यह कृत्य विद्यालयों को दी गई मान्यता की शर्त...
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