कटिहार: रेलवे में बिना टिकट यात्रा अब पड़ेगी महंगी, न्यूनतम जुर्माना 500 रुपये
भागलपुर, जून 20 -- कटिहार से चन्दन कुमार कर्ण की रिपोर्ट भारतीय रेलवे ने रेलवे अधिनियम, 1989 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए कई अपराधों के लिए जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। भारत सरकार द्वारा 19 जून 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत किए गए बदलाव 20 जून 2026 से प्रभावी हो गए हैं। रेलवे बोर्ड की ओर से सभी मंडलों और क्षेत्रीय रेलों को निर्देश जारी कर संशोधित प्रावधानों की जानकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तक पहुंचाने को कहा गया है। रेलवे प्रशासन ने टिकट जांच कर्मियों तथा फील्ड स्टाफ को नए नियमों के अनुपालन के लिए विशेष रूप से अवगत कराया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार बिना टिकट यात्रा अथवा अनियमित टिकट पर यात्रा करने की स्थिति में न्यूनतम अतिरिक्त शुल्क 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर द...
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