भागलपुर, अप्रैल 20 -- कटिहार से शशि रमण की रिपोर्ट जिले के निजी विद्यालय अब मनमाने तरीके से फीस वृद्धि नहीं कर सकेंगे। पिछले शैक्षणिक सत्र की तुलना में कोई भी निजी स्कूल अधिकतम 7% तक ही शुल्क बढ़ा सकता है। इससे अधिक फीस बढ़ाने के लिए स्कूल प्रबंधन को कम से कम 6 माह पहले स्कूल नियामक समिति के समक्ष विस्तृत प्रस्ताव देना होगा और स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। यह निर्देश समग्र शिक्षा के डीपीओ पंकज कुमार ने निजी विद्यालयों की समीक्षा बैठक में दिया। यह भी पढ़ें- निजी स्कूलों की बढ़ी फीस पर एक्शन मोड में प्रशासन

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