कछुआ तस्करी के अरोपी को रिहा करने का आदेश
नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने 840 रेडिएटेड कछुओं की अवैध तस्करी के आरोपी मुरुगेसन मणिवन्नन को रिहा करने और प्रत्यर्पण कार्यवाही से मुक्त करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि उसे थाईलैंड नहीं भेजा जाएगा और मामले में भारत में ही जांच और कार्रवाई के लिए इसे सीबीआई को सौंपा गया है। न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने कहा कि जब सरकार ने साफ कर दिया कि आरोपी का थाईलैंड प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा तो प्रत्यर्पण के आदेश के आधार पर उसे जेल में रखना उचित नहीं है। अदालत ने उसे प्रत्यर्पण की कार्यवाही से मुक्त करते हुए रिहा करने का आदेश दिया। यह भी पढ़ें- एक केस, दो जज, एक ने दिया फैसला, दूसरे ने सजा; क्यों हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक? हालांकि, किसी अन्य मामले में जरूरत होने पर उसकी रिहाई नहीं होगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने छह ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.