विकासनगर, अप्रैल 10 -- विकासनगर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि शंकर मिश्रा की अदालत ने कच्ची शराब मामले में आरोपी सोनू के जुर्म कबूलने पर उसे दोषी करार दिया है। आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरोपी को जनवरी 2025 में विकासनगर पुलिस ने पांच लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान आरोपी ने स्वेच्छा से जुर्म कबूल करते हुए वाद का शीघ्र निस्तारण करने और कम से कम दंड देने की प्रार्थना की। अदालत ने जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को आबकारी अधिनियम के तहत दोषी करार दिया। सजा के तौर पर आरोपी पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
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