काशीपुर, मार्च 18 -- जसपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट जहांआरा अंसारी की अदालत ने कच्ची शराब का व्यापार करने के आरोपी को दोषी करार देकर दो माह के कारावास और आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बुधवार को सहायक अभियोजन अधिकारी गोरधन सिंह ने बताया कि बीते 19 जनवरी 2018 को एसआई अनिल जोशी ने कांस्टेबल उपेंद्र राठी के साथ मुखबिर की सूचना पर कालियावाला से टांडा प्रभापुर सड़क पर आये दो लोगों में एक को दबोच लिया। दूसरा व्यक्ति हाथ में मौजूद ट्यूब छोड़कर भाग गया। दोनों ट्यूबों में मौजूद द्रव को चेक करने पर उनमें 34-34 लीटर कच्ची शराब निकली। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम राजू उर्फ लखविंदर पुत्र बचन सिंह निवासी कलियावाला जसपुर बताया। बताया कि अभियोजन ने इस मामले में तीन गवाह पेश किए। साक्ष्य, गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त राजू उर्फ लखव...