एटा, फरवरी 26 -- वर्ष 2006 न्यायालय में तारीख करने आए प्रधानाचार्य और उनके पुत्र की हत्या के मामले में फैसला सुनाया गया। इस मामले में सात लोगों को नामजद किया गया। जिला जज ने फैसला सुनाते हुए एक को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया गया है। एक आरोपी की कोर्ट कार्रवाई के दौरान मौत हो चुकी है। बाकी के पांच आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया। डीजीसी रेशपाल सिंह राठौर के अनुसार जिला कासगंज थाना सिढपुरा के गांव नगला हाचंदी हालप पता सूरज प्रसाद डागा मंदिर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कासगंज निवासी प्रदीप पुत्र रक्षपाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 29 नवंबर 2006 को अपर जिला जज कोर्ट में जानलेवा हमला के मामले में गवाही देने कोर्ट आए थे। प्रदीप के साथ भाई संदीप, पिता रक्षपाल, चा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.