गुड़गांव, अप्रैल 8 -- गुरुग्राम, दीपक आहूजा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के खुले में कचरा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी करने के बाद गुरुग्राम नगर निगम ने जुर्माना राशि को बढ़ा दिया है। पहली बार में नियम के उल्लंघन पर पांच हजार रुपये तो दूसरी बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। बल्क वेस्ट जनरेटर की तरफ से कचरा फैलाने पर पहली बार 25 हजार रुपये और दूसरी बार 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। गुरुग्राम नगर निगम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने अतिरिक्त आयुक्तों, संयुक्त आयुक्तों, उप नगर आयुक्तों, कार्यकारी अभियंताओं, सचिव, सहायक अभियंताओं, वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षकों, कनिष्ठ अभियंताओं और स्वच्छता निरीक्षकों को यह पर्यावरणीय मुआवजा लगाने के अधिकार प्रदान किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वसूला गया पर्यावरणीय मुआवजा नगर निगम के...