नई दिल्ली, मार्च 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में 'कंबाला' (भैंसों की दौड़ प्रतियोगिता) के आयोजन के खिलाफ दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ 'पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया' द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पेटा ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 14 नवंबर के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने राज्य को दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों के बाहर किसी भी स्थान को कंबाला आयोजन के लिए अधिसूचित करने से रोकने की मांग खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि वे राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो इसमें क्या गलत है? राज्य के अन्य हिस्सों के लोगों को भी इस ...
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