शाहजहांपुर, सितम्बर 30 -- शाहजहांपुर, संवाददाता। फसल अवशेष जलाने से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने किसानों और कंबाइन हार्वेस्टर संचालकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर एसएमएस का प्रयोग करने को कहा गया है। बिना अवशेष प्रबंधन यंत्र के कंबाइन चलाने पर संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो किसान पराली हटाए बिना जीरो टिल सीड कम फर्टी ड्रिल, हैप्पी सीडर या सुपर सीडर से रबी की बुवाई करना चाहते हैं, उन्हें संबंधित कृषि अधिकारी को घोषणा पत्र देना होगा कि वे पराली नहीं जलाएंगे। फसल अवशेष जलाने पर दो एकड़ से कम क्षेत्र वाले किसान से पांच हजार, दो से पांच एकड़ तक 10 हजार और पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र पर 30 हजार रुपये प्रति घटना जुर्माना लगाया जाएगा। यह भी पढ़ें- Shahjahnpur News...