फरीदाबाद, अगस्त 30 -- फरीदाबाद, अशोक जैन। अल्केम इंटरनेशनल लिमिटेड में करीब एक लाख 90 हजार रुपये के गबन के मामले में अदालत ने कंपनी की रिसेप्शनिस्ट रीता कुमारी को दोषी करार देते हुए एक साल के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि, अदालत ने उस पर लगाए गए धोखाधड़ी और धमकी के आरोप साबित नहीं होने पर उसे इन आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने सजा में राहत देने के लिए प्रोबेशन पर रिहा करने की मांग भी खारिज कर दी। विदेशी मेहमानों के खर्च के लिए मिलती थी रकम

मामले का विवरण मामला अल्केम इंटरनेशनल लिमिटेड से जुड़ा है। रीता कुमारी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत थी। कंपनी की ओर से उसे विदेशी मेहमानों के भोजन, माल भेजने, डाक और अन्य खर्चों के लिए बैंक खाते से रकम दी जाती थी। आरोप था कि उसने कंपनी की रकम में से 1,90,081 रुपय...