कानपुर, जून 23 -- कानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने खराब एसी को लेकर फैसला सुनाया है। कंपनी वादी का खराब एयर कंडीशनर (एसी) बदलकर दे या उसकी कीमत 35,500 रुपये वापस करे। वाद दाखिल करने की तिथि से भुगतान की तारीख तक आठ प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। गारंटी अवधि में एसी की मरम्मत न करने पर 30 हजार रुपये हर्जाना भी चुकाना होगा। यह भी पढ़ें- कम बजट में बेहतर कूलिंग, Amazon से घर लाएं बेहतरीन कॉपर कॉइल वाले स्प्लिट एयर कंडीशनर, आज ही चेक करें ऑफर्समामले की जानकारी इंपीरियल हाइट्स कल्याणपुर निवासी स्मृति सिंह ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में डाइकिन एयर कंडीशनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, सर्विस सेंटर शिव इंटरप्राइजेज शारदा नगर, डाइकिन सर्विस सेंटर, एजी मार्केटिंग के खिलाफ 16 अगस्त 2018 को वाद दाखिल किया था। कहा था कि उन्होंन...