रुद्रपुर, जून 24 -- रुद्रपुर, संवाददाता। काशीपुर निवासी एक महिला के बीमा दावे का समय पर निस्तारण नहीं करने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को मृतक बीमाधारक की नामित पत्नी को दो लाख रुपये की बीमा राशि देने का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक उत्पीड़न के लिए पांच हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में दो हजार रुपये भी अदा करने होंगे। ग्राम बरखेड़ा पांडे, काशीपुर निवासी बतूल बेगम ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पति मोहम्मद शरीफ का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बचत खाता था। खाते के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम जमा किया गया था। यह भी पढ़ें- बीमा कंपनी को दो लाख रुपये भुगतान के आदेश वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्होंने बैंक के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों...