कंपनी को अदा करने होंगे लैपटॉप के 27990 रुपये
अमरोहा, जुलाई 2 -- अमरोहा। उपभोक्ता आयोग ने लैपटॉप खराब निकलने के मामले में नामचीन कपंनी को 27990 रुपये लौटाने का आदेश दिया। मंडी धनौरा निवासी अंजली वर्मा ने आठ अप्रैल 2024 को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नामचीन कंपनी का लैपटॉप 27990 रुपये में खरीदा था। 10 अप्रैल को डिलीवरी मिलने के बाद उन्होंने जब लैपटॉप स्टार्ट किया तो वह ऑन नहीं हुआ। शिकायत पर कंपनी का इंजीनियर घर पहुंचा, लेकिन लैपटॉप फिर भी ऑन नहीं हो पाया। बाद में उन्होंने लैपटॉप वापस करने और रुपये वापस करने की मांग की लेकिन कंपनी ने उनकी एक नहीं सुनी। लिहाजा, उन्होंने उपभोक्ता आयोग की शरण ली। सुनवाई के दौरान कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि लैपटॉप वारंटी में है। कंपनी उसकी रिपेयारिंग, पार्ट बदलने अथवा आवश्यक होने पर कीमत वापस करने के लिए तैयार है। कंपनी ने तर्क दिया कि वारंटी की शर्तो...
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