नई दिल्ली, मई 8 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सिम कार्ड जारी किए जाने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। खासकर नाबालिग (18 वर्ष से कम उम्र) को सिम कार्ड माता-पिता की सहमति के आधार पर ही मिलेगा। इसको लेकर दूरसंचार विभाग की तरफ से सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है, जिसके बाद नया नियम जल्द लागू होने जा रहा है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम में कई अहम प्रावधान किए गए हैं, जिन्हें अब अलग-अलग मंत्रालयों की तरफ से लागू किया जा रहा है। डेटा संरक्षण से जुड़ा नियम दूरसंचार मंत्रालय के अधीन भी आता है, जिसको लेकर अब प्रावधान किया जा रहा है कि अगर कोई नाबालिग सिम कार्ड लेना चाहता है तो उसे माता-पिता की केवीईसी के साथ सिम कार्ड दिया जाएगा। इसको लेकर मंत्रालय ने दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिया है कि वह इस प्रावधान को अब सख्ती से लागू क...