शामली, मई 10 -- कंटेनर चोरी में बीमा क्लेम नहीं देने पर जिला उप*ोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पर साढ़े 13 लाख की बीमा राशि छह प्रतिशत वार्षिक व्याज समेत 16.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश दिए है। इनमें दो लाख रुपये मानसिक एवं आर्थिक क्षति के दो लाख रुपये और दस हजार रुपये वाद व्यय तथा एक लाख रुपये कंपनी के अनुचित व्यवहार का अर्थदंड शामिल है।

बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत शामली के गांव खेडीकरमू निवासी बबीता पत्नी मदनपाल ने 26 सितंबर 2022 को आयोग में वाद दायर किया था। वाद में बताया गया था कि उनके नाम पर मोटर वाहन कंटेनर पंजीकृत है जिसका इंश्योरेंस उसने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जिसका शाखा कार्यालय खतौली में है, उससे बीमा करवाया था। बीमा 30 मार्च 2018 से 29 मार्च 2019 तक वैद्य था। 27 जुलाई 2018 को शामली स...