शाहजहांपुर, अप्रैल 7 -- जनपद में गेहूं खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन ने नए निर्देश जारी किए हैं। औसत उत्पादन से अधिक गेहूं बेचने वाले किसानों को अब सत्यापित खसरा और अन्य अभिलेख देना अनिवार्य होगा। जिला खाद्य विपणन अधिकारी राकेश मोहन पांडे ने बताया कि एग्री स्टेक और ई-पड़ताल पोर्टल से सत्यापन के बाद ही क्रय केंद्रों पर खरीद की जाएगी। किसानों को आधार कार्ड की प्रति सहित सभी सत्यापित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। उन्होंने कहा कि औसत उत्पादकता से अधिक गेहूं बेचने की स्थिति में केंद्र प्रभारी संबंधित अभिलेखों की जांच के बाद ही अतिरिक्त उपज की खरीद करेंगे। बिना सत्यापन किसी भी हालत में खरीद नहीं होगी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...