औरैया, जुलाई 27 -- - अदालत ने Rs.2.35 लाख अर्थदंड भी लगाया, भुगतान न करने पर पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास - लूट के दौरान चली गोली से किशोरी की हुई थी मौत, एक बदमाश मौके पर पकड़ा गया था औरैया, संवाददाता। अजीतमल थाना क्षेत्र के बाबरपुर कस्बे में वर्ष 2006 में हुए सर्राफा लूट और हत्या के चर्चित मामले में विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित) एवं अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोषी अनिल शिवहरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 2 लाख 35 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

घटना का विवरण एडीजीसी उमेश राजपूत के अनुसार 14 मई 2006 की शाम बाबरपुर निवासी सर्राफा कारोबारी ब्रजेश कुमार पोरवाल अपनी दुकान बंद कर भाई अवधेश के साथ स्कूटर से घर पहुंचे थे। घ...