औरैया में साढ़े सात साल पुराने हत्याकांड में चार दोषियों को उम्रकैद, 50-50 हजार का जुर्माना
औरैया, जुलाई 3 -- थाना अयाना क्षेत्र के हसुलिया गांव में वर्ष 2017 में हुए चर्चित हत्याकांड में न्यायालय ने साढ़े सात वर्ष बाद फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कैलाश कुमार की अदालत ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। एक दोषी को आयुध अधिनियम के मामले में 10 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी भरना होगा। अभियोजन के अनुसार हसुलिया गांव निवासी माधो सिंह उर्फ पवन ने थाना अयाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में बताया गया था कि 22 दिसंबर 2017 की शाम करीब 5:30 बजे वह अपने भाई मोहन उर्फ प्रिंस और मां गुड्डी देवी के साथ खेत से घर लौट रहे थे। रास्ते में गांव निवासी पप्पू ने मोहन को रोक लिया और गाली-गलौज शुरू कर दी। इसी दौरान राहुल ...
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