औरैया, फरवरी 18 -- औरैया, संवाददाता। विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) ने साढ़े छह साल पुराने मामले में बुधवार क़ो ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश अखिलेशवर प्रसाद मिश्र ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। घटना 22 जुलाई 2019 की है। थाना सहायल क्षेत्र के एक गांव में कक्षा 8 की 15 वर्षीय छात्रा स्कूल से पढ़कर घर लौटी थी। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। इसी का फायदा उठाकर गांव का ही निवासी रमेश बाबू पुत्र गया प्रसाद घर में घुसा आया और बालिका के साथ दुष्कर्म किया। घटना के दौरान जब पीड़िता का भाई स्कूल से घर पहुंचा, तो उसने आरोपी को रंगे हाथों देखा, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला। परिजनों के घर लौटने पर पीड़िता ने आपबीती सुनाई, जिसके बाद सहायल थाने में रिपोर्ट दर्ज ...
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