औरैया, मार्च 23 -- औरैया, संवाददाता। ऑपरेशन कनविक्शन और मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत औरैया पुलिस व अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। सोमवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) औरैया की अदालत ने थाना फफूंद क्षेत्र से जुड़े वर्ष 2019 के मामले में दोषी पीपी सिंह उर्फ मंटू निवासी धुंधपुर, थाना बेला को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस संबंध में थाना फफूंद में वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना पुलिस द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गई और अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में प्रभ...
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