औरैया, जुलाई 18 -- विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दिबियापुर थाना क्षेत्र में छह साल पूर्व एक गांव में रात को घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 22 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्र ने बताया कि एक ग्राम निवासी वादी ने दिबियापुर थाना में रिपोर्ट लिखाई। जिसमें बताया कि 24 अप्रैल 2020 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री रात 12ः30 बजे घर पर अकेली थी। उसी समय गांव निवासी 24 वर्षीय युवक योगेश कुमार राजपूत घर में घुस आया और लड़की के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह भाग गया। लड़की के कपड़े भी फटे हुए थे। पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर विवेचना की और अभियुक्त योगेश राजपूत के खिलाफ पाॅक्सो व दुष्कर्म मामले की चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की। ज...