औरैया, जुलाई 27 -- अजीतमल थाना क्षेत्र के छह वर्ष पुराने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी कोमल सिंह को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 45 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा के अनुसार 25 सितंबर 2020 की सुबह अजीतमल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर गए थे। इसी दौरान घर पर अकेली मौजूद उनकी 17 वर्षीय पुत्री को ग्राम सिमार की गढ़िया निवासी कोमल सिंह कथित रूप से मारुति वैन में बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। काफी तलाश के बाद भी किशोरी का पता नहीं चलने पर परिजनों ने अजीतमल थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई।

मुकदमे की सुनवाई विवेचना के दौरान पु...