औद्योगिक कूड़े का नियमों का अनुसार नहीं किया निस्तारण तो होगी कार्रवाई
गुड़गांव, जून 30 -- गुरुग्राम, कृष्ण कुमार। नगर निगम गुरुग्राम ने शहर की सभी औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक खतरनाक कचरे के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। निगम आयुक्त द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम औद्योगिक खतरनाक कचरे के संग्रहण, परिवहन एवं प्रसंस्करण के लिए सक्षम प्राधिकरण नहीं है। साथ ही यह भी साफ किया गया है कि ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के अंतर्गत औद्योगिक खतरनाक कचरा नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने सभी औद्योगिक इकाइयों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने परिसर से निकलने वाले खतरनाक औद्योगिक कचरे का निस्तारण केवल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसी...
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