बागपत, जून 25 -- बागपत-बड़ौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण की ओर से गौरीपुर हबीबपुर स्थित ओशियन वाटर पार्क को सील कर दिया गया है। लगभग 11 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कार्य किया जा रहा था। जांच में उक्त निर्माण उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के प्रावधानों के विपरीत पाया गया। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम की ओर से सीलिंग की कार्रवाई करते हुए अनधिकृत निर्माण को सील कर दिया गया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार की कॉलोनी विकसित करने अथवा भवन निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व संबंधित मानचित्र, ले-आउट स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करना अनिवार्य है। यह भी पढ़ें- वृंदावन ग्रीन्स ने विकास कार्य पूरे कराये बिना बंधक फ्लैट्स बेचे वहीं प्राधिकरण क्षेत्र में संचालित समस्त हो...