प्रमुख संवाददाता, जून 1 -- UP News: यूपी के कानपुर में ओवर टाइम करने से मना करने पर नौकरी गवां चुके एक मशीन ऑपरेटर को आखिरकार 18 साल बाद न्याय मिल गया। श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने वादी श्रमिक को पूर्ण वेतन-भत्तों के साथ नौकरी में वापस लेने के निर्देश दिए। 18 साल पूर्व निकाले जाने के समय से नौकरी अनवरत मानी जाएगी। वादी फैसले के वक्त 64 साल के हो चुके हैं। हितलाभों के भुगतान का अवॉर्ड 25 मई को प्रकाशित हो गया है। श्रम न्यायालय में दायर वाद में श्रमिक पक्ष के प्रतिनिधि असित कुमार सिंह ने बताया था अच्युत पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बच्चू तिवारी मशीन ऑपरेटर थे। दायर वाद में आरोप था प्रबंधन ने मशीन ऑपरेटर से 3 अप्रैल 2008 को ओवर टाइम के लिए कहा। बेटे की तबीयत ठीक न होने से ओवरटाइम से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें कंपनी से धक्के ...