ओवरलोड वाहन चलाने के मामले में चालक दोषी करार
विकासनगर, जून 17 -- हरीश कंडारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, विकासनगर ने ओवरलोड वाहन को तेज और लापरवाही से चलाने के मामले में आरोपी राजेन्द्र सिंह को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे जेल में बिताई अवधि की सजा एवं एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।मामले के अनुसार 6 जुलाई 2018 को बाडवाला, डाकपत्थर क्षेत्र में राजेन्द्र सिंह अपने वाहन को ओवरलोड कर सार्वजनिक मार्ग पर तेज और लापरवाही से चला रहा था, जिससे मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हुआ। इस मामले में पुलिस ने चालान पेश कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देकर अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। यह भी पढ़ें- ओवरलोड वाहन चलाने के मामले में चालक दोषी करार मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय के अपर मुख्...
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