लखनऊ, जुलाई 10 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा-2018 के प्रकरण में फिर से ओबीसी अभ्यर्थियों को अर्हता अंक में पांच प्रतिशत की छूट दिए जाने का फैसला सुनाया है। आयोग ने पांच जनवरी 2022 को दी गई संस्तुति को पुन: प्रभावी रखने का निर्णय लिया है। वहीं आरक्षण नियमों का पालन न करने वाले अधिकारियों व कर्मियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

निर्णय की जानकारी उप्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बीते दिनों हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना व उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के अनुसार ओबीसी के अभ्यर्थियों को अर्हता अंक में पांच प्रतिशत की छूट दिया जाना विधिसम्मत है। आयोग ने कहा कि 68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा-2018 में ओबीसी अभ्यर्थियों को 1...