रांची, अप्रैल 13 -- रांची, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में राज्य के ओपन जेलों में उपलब्ध सुविधाओं की निगरानी और सुधार को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले की सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को गृह सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति कमेटी गठित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कमेटी में कारा महानिरीक्षक, तथा संबंधित ओपन जेल के जेल अधीक्षक को भी सदस्य बनाने का निर्देश दिया। अदालत ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक समिति गठन से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह भी पढ़ें- सूचना आयुक्तों के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज मामले की अगली सुनवाई 11 जून को निर्धारित की गई है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्...