रांची, जून 12 -- रांची, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद राज्य के ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूट (ओपन जेल) की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग कमेटी का गठन नहीं किए जाने और सुविधाओं की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार के प्रति नाराजगी जताई।

निगरानी समिति गठन का आदेश चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को 10 दिनों के भीतर तीन सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने का निर्देश देते हुए कहा कि अब इस मामले में किसी प्रकार का अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। अदालत ने 24 जून तक अनुपालन रिपोर्ट और राज्य के सभी ओपन जेलों की स्थिति, प्रबंधन तथा उपलब्ध सुविधाओं का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी।

सरकार की मांग का खंडन सु...