कानपुर, मई 1 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। किडनी कांड के आरोपी ओटी टेक्नीशियन कुलदीप राघव की जमानत अर्जी जिला जज अनमोल पाल ने खारिज कर दी है। जिला जज के न्यायालय में ओटी टेक्नीशियन की जमानत अर्जी पर सुनवाई शुरू हुई। डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी व एडीजीसी ओंकारनाथ वर्मा ने कुलदीप पर लगे आरोपों को गंभीर बताया। डीजीसी ने कहा कि कुलदीप अवैध किडनी ट्रांसप्लांट करने वाली टीम का सदस्य है। उस पर गिरोह के दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर अवैध धन अर्जित करने का आरोप है। अभियोजन के तर्कों के विरोध में कुलदीप के अधिवक्ता ने झूठा फंसाए जाने की बात कही। कहा, उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने अर्जी खारिज कर दी।
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