ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नशीलें पदार्थों से जुड़े कंटेंट के लिए सख्त नियम
नई दिल्ली, अगस्त 7 -- केंद्र सरकार ने कहा कि आईटी नियम 2021 के तहत हर ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स के लिए आचार संहिता लागू है। आईटी नियमों की अनुसूची में शराब, धूम्रपान, तंबाकू, मनोदैहिक पदार्थों और उनकी नकल किए जा सकने वाले व्यवहार से जुड़े कंटेंट के वर्गीकरण के लिए भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में जानकारी दी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ऐसा कोई कंटेंट प्रसारित नहीं कर सकते जो कानून के तहत प्रतिबंधित है। इसके साथ ही हर कार्यक्रम, फिल्म, वेब सीरीज को वर्गीकरण करना अनिवार्य है। यह भी पढ़ें- सोशल मीडिया से दो घंटे में संवेदनशील सामग्री हटाने का नियम कुल सात वर्गीकरण किए हैं, जिनके आधार पर बताना अनिवार्य है कि फिल्म, कार्यक्रम या वेब सीरीज में सातो...
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