ओटीएस से व्यापारियों एवं उद्यमियों को पुराने कर मामलों से राहत मिलेगी
फरीदाबाद, मई 31 -- फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। हरियाणा सरकार ने व्यापारियों, उद्योगपतियों और करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) लागू करने की घोषणा की है। यह योजना 1 जून से 28 सितंबर तक 120 दिनों के लिए प्रभावी रहेगी। योजना का उद्देश्य विभिन्न कर अधिनियमों के तहत लंबित बकाया मामलों का शीघ्र निपटान करना, न्यायालयों में लंबित विवादों को कम करना तथा करदाताओं को सरल और पारदर्शी समाधान उपलब्ध कराना है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार ओटीएस के माध्यम से राज्य के हजारों व्यापारियों और उद्यमियों को पुराने कर विवादों से राहत मिलेगी। योजना के तहत विभिन्न कर अधिनियमों में लंबित बकाया कर देयताओं के निपटान की व्यवस्था की गई है। यह भी पढ़ें- ओटीएस से व्यापारियों एवं उद्यमियों को पुराने कर मामलों से राहत मिलेगी विशेष रूप से ऐसे करदाताओं ...
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