प्रयागराज, जुलाई 9 -- प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एकल अवसरीय पंजीकरण (ओटीआर) में संशोधन का एक और मौका दिया है। आयोग की सभी भर्तियों में आवेदन करने के लिए ओटीआर नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए केवल एक बार ओटीआर करना होता है। ओटीआर में त्रुटिपूर्ण विवरण दर्ज करने पर उसे सुधारने के लिए चार अवसर दिए जाते हैं। आयोग के उपसचिव वीरेन्द्र मणि त्रिपाठी की ओर से बुधवार को जारी सूचना के अनुसार ओटीआर प्रणाली में संशोधन के लिए अभ्यर्थियों से ई-मेल, ऑफलाइन, ऑनलाइन, आरटीआई के माध्यम से प्रत्यावेदनों/प्रार्थना-पत्रों के जरिए आवेदन करने में त्रुटिपूर्ण विवरण दर्ज होने की सूचना आयोग को भेजी जा रही है। इसमें अधिकतर प्रत्यावेदन/प्रार्थना-पत्र श्रेणी परिवर्तन, गृह जनपद/राज्य, विकलांगता का विवरण आदि त्रुटिपूर...