ओझा-डायन का आरोप लगा पति-पत्नी की हत्या में पांच को आजीवन कारावास, पेज 3
औरंगाबाद, मई 21 -- ओझा और डायन का आरोप लगाकर पति-पत्नी की टांगी और गड़ासा से काटकर हत्या मामले में अदालत ने पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिन पांच लोगों को सजा सुनाई गई उसमें मदनपुर थाना के जमुआइन गांव निवासी स्व. वंशी भुइयां का पुत्र लालमोहन भुइयां, स्व. मोहन भुइयां का पुत्र तपेश्वर भुइयां, स्व. पंचू भुइयां का पुत्र रामप्यारे भुइयां, रामप्यारे भुइयां का पुत्र अशरफी भुइयां और तपेश्वर भुइयां का पुत्र राजेश भुइयां शामिल हैं। यह भी पढ़ें- ओझा-डायन का आरोप लगा पति-पत्नी की हत्या में पांच को आजीवन कारावास, पेज 3अदालत की सुनवाई औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडीजे-8 मनीष कुमार जायसवाल की अदालत ने मदनपुर थाना कांड संख्या-154/21 में गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई की। इस संबंध में एपीपी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में 3...
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