ओएमआर शीट भरने के संबंध में जारी निर्देश अनिवार्य और बाध्यकारी, अभ्यर्थी को हाईकोर्ट से राहत नहीं
प्रयागराज, अक्टूबर 1 -- Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओएमआर शीट भरने में परीक्षा निर्देशों का पालन नहीं करने वाली अभ्यर्थी को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ओएमआर शीट भरने के संबंध में जारी निर्देश अनिवार्य और बाध्यकारी हैं। निर्धारित तरीके से जानकारी नहीं भरने पर बाद में हाथ से ओएमआर शीट का मूल्यांकन कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसी रियायत से परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने कहा कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे परीक्षा के निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और ओएमआर शीट निर्धारित तरीके से भरें। निर्देशों का उल्लंघन होने पर ओएमआर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। मामले में याची गरिमा दिवाकर ने ओएमआर शीट में प्रश...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.