नई दिल्ली, सितम्बर 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऑयल इंडिया को एक अंतरिम अर्जी वापस लेने और एक नई अर्जी दाखिल करने की इजाजत दे दी। नई अर्जी में केंद्र सरकार द्वारा असम के डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क के नीचे हाइड्रोकार्बन निकालने से जुड़े 'एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग' (ईआरडी) प्रस्ताव को खारिज करने के फैसले को पलटने की मांग की जाएगी। ऑयल इंडिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जस्टिस जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ से आग्रह किया कि मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। द्विवेदी ने कहा कि यह मामला बहुत जरूरी है क्योंकि यह इलाका नेशनल पार्क के किनारे पर है। यह भी पढ़ें- नीट-पीजी दोबारा कराने के खिलाफ याचिका दाखिल सभी मंजूरियां मिल चुकी हैं, लेकिन सरकार खुद को इस कोर्ट के 2023 क...