ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका! 28% GST पर लगी मुहर, देना होगा Rs.2.30 लाख करोड़ टैक्स
नई दिल्ली, मई 27 -- भारत में ऑनलाइन गेम खेलने और खिलाने वाली कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। बुधवार 27 मई 2026 को देश की शीर्ष अदालत ने ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों पर 28% वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाने के सरकार के फैसले को पूरी तरह सही ठहराया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस टैक्स फ्रेमवर्क को चुनौती देने वाली कंपनियों की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और जीएसटी अधिकारियों द्वारा भेजे गए 'कारण बताओ नोटिस' (Show Cause Notices) को कानून के मुताबिक प्रॉसेस करने का निर्देश दिया है। यह भी पढ़ें- 25 रुपये से कम का यह शेयर रॉकेट सा उड़ा, अडानी ने लगाया है बड़ा दांव यह भी पढ़ें- शेयर बाजार में गुरुवार को ठप रहेगी ट्रेडिंग, वजह क्या है?किन बड़ी कंपनियों पर मंडरा रहा है संकट? जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (Directorate General of G...
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