आगरा, जुलाई 25 -- ऑटो की टक्कर से हुई व्यक्ति की मौत के मामले में आरोपित चालक दुर्गेश बघेल निवासी मघटई बिचपुरी थाना जगदीशपुरा को राहत नहीं मिली है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने आरोपित द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिए। वहीं अभियोजन की ओर डीजीसी राधाकृष्ण गुप्ता और एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने जमानत का विरोध कर तर्क दिए। वादी अनिकेत उर्फ अनी ने थाना जगदीशपुरा पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि पांच मार्च 2026 को उसके पिता सुनील कुमार कलवारी से ऑटो में बैठकर बिचपुरी निजी काम से जा रहे थे। रास्ते में स्कूल के पास सामने से आ रहे ऑटो ने टक्कर मार दी। यह भी पढ़ें- छात्रा आत्महत्या केस के आरोपी को जमानत नहीं हादसे में उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर मारने के बाद चालक सुनील उनके पिता को घायल अवस्था में सरिता धाम कॉलोन...