ऐसे टू-व्हीलर्स को दूर से ही पहचान रहे पुलिसवाले, फिर काट रहे Rs.10000 तक का चालान; साथ में गाड़ी भी सीज
नई दिल्ली, जून 12 -- अगर आप भी अपनी बाइक या स्कूटर को मॉडिफिकेशन कराने के शौकीन हैं, तो अब आपको अपनी यह आदत तुरंत बदलनी होगी। दरअसल, नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत टू-व्हीलर्स में किसी भी तरह का गैर-कानूनी बदलाव करना अब आपकी जेब पर बेहद भारी पड़ने वाला है। अक्सर लोग अपनी पसंद और टशन के चक्कर में गाड़ी के साइलेंसर, फैंसी लाइट्स या चौड़े टायर बदलवा लेते हैं। हालांकि, अब ऐसा करना सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन माना जाएगा। अगर आपकी गाड़ी में लगे पार्ट्स 'ARAI' (ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया) से सर्टिफाइड नहीं हैं, तो ट्रैफिक पुलिस आपका भारी-भरकम चालान काट सकती है। इस नियम के तहत जुर्माना 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक तय किया गया है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।लगेगा दोगुना जुर्माना अगर आप पहली बार अपनी गाड़ी में अवैध मॉ...
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