नई दिल्ली, अप्रैल 26 -- अगर आप भी अपनी बाइक या स्कूटर में मॉडिफिकेशन कराने के शौकीन हैं तो अब थोड़ा संभल जाइए। दरअसल, नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत टू-व्हीलर्स में किसी भी तरह का गैर-कानूनी बदलाव करना आपको भारी पड़ने वाला है। अक्सर लोग अपनी पसंद के हिसाब से गाड़ी के साइलेंसर, लाइट या टायर बदलवा लेते हैं। अब ऐसा करना सीधे तौर पर कानून तोड़ना माना जाएगा। अगर गाड़ी के पार्ट्स 'ARAI' (Automotive Research Association of India) से अप्रूव्ड नहीं हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपका मोटा चालान काट सकती है। यह जुर्माना 5,000 से 10,000 रुपये तक हो सकता है। आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। लग सकता है भारी जुर्माना नियमों के अनुसार, अगर आप पहली बार पकड़े जाते हैं तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इसके बाद भी नहीं सुधरे और दोब...
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