नई दिल्ली, अप्रैल 14 -- दिल्ली के रोहिणी जिला अदालत ने आठ साल की बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या करने वाले दोषी चंदर भुखान को अंतिम सांस तक सलाखों के पीछे रहने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय नागर की अदालत ने कहा कि बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और कानून ऐसे दोषियों के खिलाफ जरा भी नरमी नहीं बरतेगा। ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा देना जरूरी है ताकि समाज में समान सोच रखने वाले लोगों के मन में कानून का डर बना रहे। अदालत पॉक्सो अधिनियम की धारा छह और आईपीसी की धारा 302 व 376(2)(i) के तहत दोषी ठहराए गए आरोपी चंदर की सजा पर सुनवाई कर रही थीं। यह घटना समयपुर बादली थानाक्षेत्र में मार्च 2016 की है। 24 और 25 मार्च की दरम्यानी रात को आरोपी ने घर के बाहर चारपाई पर सो रही पीड़िता को अगवा कर लिया था। फिर...
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