नई दिल्ली, अप्रैल 12 -- दिल्ली की एक अदालत ने साढ़े तीन वर्ष की मासूम के साथ रेप करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी वारदातें न केवल पीड़ित के मन पर गहरा घाव छोड़ती हैं, बल्कि समाज की अंतरात्मा को भी झकझोर देती हैं। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने साढ़े तीन वर्ष की मासूम के साथ रेप करने के दोषी अजय कुमार गौड़ को 20 साल के कठोर कारावास सजा सुनाई है और एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने पीड़िता को 10.50 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राणा दीपक सिंह की अदालत ने कहा कि ऐसी वारदातें न केवल पीड़ित के मन पर गहरा घाव छोड़ती हैं, बल्कि समाज की अंतरात्मा को भी झकझोर देती हैं। अदालत ने कहा कि इतनी कम उम्र की बच्ची के साथ हुई इस घटना का उसके मानसि...
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