ऐसा सबूत नहीं दिया जिससे यह साबित हो कि... पुलिस ने आपत्ति ली तो SEM ने सौरभ दास को दिया गलती सुधारने का आदेश
नई दिल्ली, अक्टूबर 24 -- दिल्ली के एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास को शुक्रवार को निर्देश देते हुए उनसे दिल्ली में अपने वर्तमान आवासीय पते का प्रमाण देने वाले दस्तावेज पेश करने को कहा। मजिस्ट्रेट ने यह निर्देश उनके 'पीस बॉन्ड' (शांति बनाए रखने के मुचलका) के कथित उल्लंघन से जुड़ी कार्यवाही के दौरान दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। SEM (नई दिल्ली) ऋतु राज ने यह निर्देश तब दिया, जब दास और CJP के ही एक अन्य नेता आशुतोष रांका अपने जमानतदारों (श्योरिटीज) के साथ अदालत में पेश हुए। इस दौरान मजिस्ट्रेट ने गौर किया कि दास की तरफ से जमा किए गए दस्तावेजों में कोई रेंट एग्रीमेंट (किराया समझौता) या लीज दस्तावेज नहीं था, जिससे दिल्ली में दास के पते की पुष्टि हो सके।दास की कानूनी टीम ने ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.