नई दिल्ली, सितम्बर 11 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के व्यक्तिगत पहचान के अधिकारों की रक्षा करते हुए ऑनलाइन मंचों पर उनके नाम व तस्वीरों के अवैध रूप से इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि किसी के व्यक्तिगत पहचान के अधिकारों के अनधिकृत इस्तेमाल के ऐसे मामलों में अदालतें आंखें नहीं मूंद सकतीं। अदालत पर पीड़ित पक्ष की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, ताकि उक्त अनधिकृत शोषण के परिणामस्वरूप उन्हें होने वाले किसी भी नुकसान को रोका जा सके। हाईकोर्ट ने कहा कि जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की पहचान का उपयोग उनकी सहमति या अनुमति के बिना किया जाता है, तो इससे न केवल संबंधित व्यक्ति को व्यावसायिक नुकसान होता है, बल्कि सम्मान के साथ जीने के उसके अधिकार पर भी असर पड़ सकता है। पीठ ने ...
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